पलामू : दो नाबालिगों की होने वाली थी शादी, प्रशासन ने मौके पर पहुँच कर बाल विवाह रोका
पलामू में 48 घंटे में दो बाल विवाह रोक दिए गए। दोनों शादियों की जानकारी चाइल्डलाइन टोल फ्री नंबर 1098 (चाइल्डलाइन टोल फ्री नंबर 1098) पर कॉल की गई। जिसके बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की।
पलामू : जिले में 48 घंटे के भीतर दो बाल विवाह पर रोक लगा दी गई है। पहला मामला पलामू के पाटन थाना क्षेत्र का है जबकि दूसरा सदर थाना क्षेत्र का है। दोनों ही मामलों में प्रशासनिक टीम ने बाल विवाह को लेकर परिजनों को परामर्श दिया है। दोनों के परिवारों को लड़कियों की सही उम्र होने के बाद ही शादी करने की हिदायत दी गई है।
प्राप्त जानकारी अनुसार चाइल्डलाइन टोल फ्री नंबर पर कॉल कर बताया गया कि पाटन थाना क्षेत्र के सिक्की कला में एक नाबालिग की शादी है। इस सूचना के आलोक में पाटन की प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और शादी को रोक दिया।

वहीं, मेदिनीनगर के रामजानकी मंदिर में सदर थाना क्षेत्र के रजवाडीह की नाबालिग की शादी की जानकारी भी चाइल्डलाइन टोल फ्री नंबर पर कॉल कर दी गई। जिसके बाद सदर बीडीओ व सदर थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस व प्रशासनिक टीम ने शादी रोक दी।
परिजनों ने पुलिस टीम को बताया कि नाबालिग की मां कर्ज लेकर शादी कर रही है। जानकारी के अनुसार रिश्ते में चाचा ने चाइल्डलाइन टोल फ्री नंबर पर कॉल कर इस बात की जानकारी दी, ताकि जमीन विवाद में वे परेशान रहें। वहीं प्रशासनिक टीम ने परिजनों की काउंसलिंग की और उन्हें सही उम्र होने पर ही शादी करने की हिदायत दी।


