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निजी क्षेत्र के सभी नियोक्ताओं को 75 प्रतिशत पद पर स्थानीय उम्मीदवारों को करना होगा नियुक्त : DC Latehar

झारखण्ड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियोजन नियमावली 2022 पर कार्यशाला का आयोजन

लातेहार : उपायुक्त भोर सिंह यादव की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभागार में झारखण्ड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियोजन नियमावली 2022 पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रेजेंटेशन के माध्यम से नियमावली से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गयी।

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इस दौरान उपायुक्त द्वारा जानकारी देते हुए कहा गया कि झारखण्ड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियोजन नियमावली 2022 के तहत राज्य अंतर्गत निजी क्षेत्र के सभी नियोक्ता को 40,000 रूपये तक के वेतन या मजदूरी वाले पदों की कुल रिक्ति के 75 प्रतिशत पद पर स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजित करना है।

10 या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले व्यक्ति अथवा संस्था पर यह नियम लागू होगा। केंद्र या राज्य सरकार के उपक्रमों पर यह नियम लागू नहीं होगा परन्तु केंद्र अथवा राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों व उपक्रमों में बाह्य स्रोत के माध्यम से कर्मी उपलब्ध कराने वाले संस्थाओं पर यह अधिनियम लागू होगा। इस अधिनियम के तहत नियुक्ति हेतु कार्मिक विभाग के संकल्प 3198/18-04-2016 के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र को वैध माना जाएगा।

10 या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रत्येक व्यक्ति या संस्था को नियोजन विभाग के पोर्टल rojgar.jharkhand.gov.in पर निबंधन कराना अनिवार्य है। वर्त्तमान में पोर्टल का निर्माण प्रक्रियाधीन है। ऐसी स्थिति में नियोक्ताओं का ऑफ़लाइन मोड में निबंधन किया जा रहा है। इस अधिनियम के तहत नियोजन हेतु स्थानीय उम्मीदवारों को जिला नियोजन कार्यालय में ऑफ़लाइन मोड में या झारखण्ड रोजगार पोर्टल में ऑनलाइन मोड में निबंधन कराना होगा।

स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन में सम्बंधित संस्था के स्थापना के क्रम में विस्थापित हुये लोगों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी एवं उसके बाद जिले के अन्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार दिया जाएगा। नियोक्ता को यदि किसी विशेष स्किल वाले कार्मिक की आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता या सीएसआर मद से स्थानीय उम्मीदवारों को कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना है।

इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले नियोक्ता पर 10000 रूपये से लेकर 500000 रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस अधिनियम के सुचारु रूप से क्रियानव्ययन हेतु राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति एवं जिला स्तरीय जाँच समिति का गठन किया गया है।

उपायुक्त ने कार्यशाला में उपस्थित नियोक्ता कंपनियों के प्रतिनिधि एवं उन कंपनियों में बाह्य स्रोत के माध्यम से कर्मी उपलब्ध कराने वाले संस्थाओं के प्रतिनिधियों को इस अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ।

अपर समाहर्ता आलोक शिकारी कच्छप एवं जिला नियोजन पदाधिकारी चेतन कुमार शर्मा ने भी इस अधिनियम से सम्बंधित विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी दिया।

कार्यशाला में श्रम अधीक्षक लक्ष्मी कुमारी, अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी, जिले में संचालित कंपनियों के प्रतिनिधि तथा उन कंपनियों में बाह्य स्रोत के माध्यम से कर्मी उपलब्ध कराने वाले संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुये।

लातेहार रोजगार न्यूज