लातेहार: सिविल कोर्ट ने हत्या के तीन आरोपियों को किया बरी, पिछले छह साल से जेल में थे बंद
लातेहार : सिविल कोर्ट ने हत्या के आरोप में पिछले करीब छह साल से कारावास की सजा काट रहे तीन लोगों को आज बरी कर दिया।

जानकारी के अनुसार सत्रवाद संख्या 42/18 की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में हुई। इस मामले में आरोपित मनिता कुमारी, किशुनदयाल उरांव व नागेंद्र उरांव को न्यायालय ने बरी कर दिया। विदित हो कि बचाव पक्ष का प्रतिनिधित्व विधिक सहायता रक्षा परिषद, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लातेहार द्वारा किया गया। जिसमें आरोपितों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की गयी।
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उल्लेखनीय है कि झालसा के निर्देश पर एलएडीसीएस का गठन किया गया है। जिसमें विचाराधीन बंदियों, सजायाफ्ता बंदियों तथा आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर लोगों को नि:शुल्क कानूनी सहायता दी जानी है ताकि लम्बित मामलों में उनका पक्ष न्यायालय के समक्ष रखा जा सके तथा त्वरित निष्पादन हो सके।
मालूम हो कि इस मामले में बंद तीनों कैदी एक ही परिवार के हैं और पिछले छह साल से हत्या के आरोप में रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद थे।
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