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कोरोना वैक्सीन लेने के लिए लोगों को बाध्य नहीं किया जा सकता – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई में कहा कि किसी भी व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा वैक्सीन नीति को पर संतोष जाहिर किया । कोर्ट का कहना है कि सरकार केवल नीति बना सकती है और जनता के लाभ के लिए कुछ शर्तें लगा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कुछ राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर टीकाकरण न करने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाने की शर्तें सही नहीं हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को COVID-19 टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभावों का डेटा सार्वजनिक करने का भी निर्देश दिया है।

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