Breaking :
||गढ़वा: नहाने के दौरान डैम में डूबने से तीन मासूमों की मौत, गांव में मातम||JOB: झारखंड में सीडीपीओ के 64 पदों पर होगी भर्ती, जानिये डिटेल||लातेहार: पेड़ से गिरकर घायल युवक की रिम्स ले जाते समय रास्ते में मौत||बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि, तस्वीरें||Good News: 12 जून से शुरू होगा बरकाकाना-वाराणसी BDM सवारी गाड़ी का परिचालन||लातेहार: जिले में 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू उठाव पर पूर्ण प्रतिबंध||आदिम जनजातियों के विकास बिना राज्य का विकास संभव नहीं : राज्यपाल||10 दिनों के अंदर झारखंड में प्रवेश करेगा मानसून, भीषण गर्मी से मिलेगी राहत||स्थानीय नीति के विरोध में 10 और 11 जून को झारखंड बंद का आह्वान||गुमला: रांची सेंट जेवियर्स स्कूल के प्रिंसिपल की अनियंत्रित कार ने कई लोगों को रौंदा, तीन महिला समेत चार की मौत, तस्वीरें

कश्मीर में आतंक फ़ैलाने वालों का साथ देने वाले यासीन मलिक को उम्रकैद

यासीन मलिक को उम्रकैद: अलगाववादी नेता यासीन मलिक को पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर फंडिंग केस में उम्रकैद का फरमान सुना दिया है। यासीन को NIA कोर्ट पहले ही दोषी करार दे चुका था। यासीन पर पाकिस्तान के समर्थन से कश्मीर में आतंकी घटनाओं के लिए फंडिंग करने और आतंकियों को तबाही का सामान मुहैया कराने के कई केस दर्ज थे।

दो मामलों में उम्रकैद और 5 में 10-10 लाख का जुर्माना भी

स्पेशल जज ने यासीन पर आईपीसी धारा 120 बी के तहत 10 साल, 10हजार जुर्माना, 121ए के तहत 10 साल की सजा 10 हजार जुर्माना, वहीं 17UAPA के तहत आजीवन कारावास और 10 लाख जुर्माना लगाया गया है। UAPA की धारा 13 के तहत 5 साल की सजा, UAPA की धारा15 के तहत 10 साल की सजा, UAPA की धारा 18 के तहत 10 साल की सजा और 10 हजार जुर्माना, UAPA 20 के तहत 10 साल की सजा और 10 हजार जुर्माना, UAPA की धारा 38 और 39 के तहत 5 साल 5 हजार जुर्माना लगाया गया है।

सजा से पहले पटियाला हाउस कोर्ट की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। वहीं, श्रीनगर के कई बाजार बंद हो गए हैं और वहां भारी फोर्स तैनात है। सुरक्षा के लिहाज से श्रीनगर और आसपास के इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बैन कर दी गई है।

फैसले से जुड़े अपडेट्स..

फांसी से बचे यासीन ने कोर्ट रूम में ही अपने वकील एपी सिंह को गले लगा लिया।
स्पेशल जज प्रवीण सिंह कोर्ट पहुंच गए है और फैसला सुनाना शुरू कर दिया है।
सजा के ऐलान से पहले कोर्ट रूम में केवल वकीलों और दिल्ली के डीसीपी को एंट्री दी गई है।
यासीन मलिक को कोर्ट रूम में लाने के बाद चारों गेट को बंद करवा दिया गया। कोर्ट कैम्पस छावनी में तब्दील हो गया है।
फैसले से पहले श्रीनगर में यासीन के घर के बाहर तैनात उसके समर्थकों ने सुरक्षाबलों पर पत्थरबाजी की। वहीं सुरक्षाबलों ने उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े।
यासीन को कोर्ट रूम में लाने से पहले रूम की डॉग स्क्वाॅड से तलाशी और थर्मल स्कैनिंग की गई।
स्पेशल जज अपने चैंबर में पहुंच चुके हैं, कुछ देर बाद वे डायस पर पहुंच सकते हैं।
यासीन मलिक को पटियाला हाउस कोर्ट की हवालात में लाया गया।
पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर लोगों की आवाजाही पर सख्ती बरती जा रही है।

यासीन मालिक को उम्रकैद