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लातेहार: ओझा गुनी में हत्या के सात आरोपियों को आजीवन कारावास

लातेहार ओझा गुनी केस

लातेहार : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अमित कुमार की अदालत ने ओझा गुनी में हत्या के एक मामले में सभी सात आरोपियों को आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

अदालत ने मननचोटाग गांव निवासी सुरेंद्र उरांव, देवंती देवी, दासो देवी, शिवनाथ उरांव, अंजू देवी, किशुन उरांव और मोहन उरांव को हत्या का आरोपी पाया और सजा सुनाई।

जानकारी के अनुसार लातेहार थाना मामला संख्या 32/14 के तहत मननचोटाग निवासी शीला देवी ने अपने ससुर लालजी उरांव की ओझा गुनी में पड़ोसी सुरेंद्र उरांव, देवंती देवी, दासो देवी, शिवनाथ उराव, अंजू देवी, किशन उरांव, मोहन उरांव पर हत्या करने का आरोप लगाया था।

इस मामले की सुनवाई के बाद श्री कुमार की अदालत ने आरोपी को खुली अदालत में सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से सुधीर कुमार ने मामला पेश किया।

अदालत ने आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत अधिकतम आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये की सजा सुनाई है।


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