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लातेहार: नाबालिग लड़की की शादी कराने के आरोप में माँ-बाप समेत बारातियों पर प्राथमिकी दर्ज

लातेहार : सदर थाना क्षेत्र के नावागढ़ गांव में एक नाबालिग लड़की की शादी संपन्न होने पर शुक्रवार को लातेहार थाने में बीडीओ मेघनाथ उरांव ने बच्ची के माता-पिता समेत चार सौ बारातियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है।

बीडीओ द्वारा थाने में दिए गए आवेदन में लिखा है कि 27 अप्रैल को कुरा निवासी नाबालिग लड़की का विवाह नावागढ़ निवासी होरिल साव के पुत्र सुभाष कुमार प्रसाद से तय किया गया था। यह जानकारी चाइल्ड लाइन के जिला समन्वयक आशुतोष कुमार के माध्यम से मिली।

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बीडीओ ने आगे बताया कि मैंने तुरंत पंचायत सेवक संतोष उरांव को भेजा और घरवालों को शादी न करने के लिए समझाया। मैं खुद बालिका के घर पहुंचा और माता-पिता से बात कर उन्हें बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 की जानकारी दी। साथ ही बालिका के सारे दस्तावेज लेकर उसने शादी नहीं करने की बात कही। लेकिन मेरे समझाने के बाद भी लड़की के माता-पिता ने शादी करवाई।

इसके बाद बीडीओ ने लातेहार थाने में बालिका के माता-पिता समेत 400 बारातों पर बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी है. इसके साथ ही विवाहिता को पुलिस के माध्यम से सीडब्ल्यूसी ले जाया गया है।

इधर, सदर थाना के इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता ने बताया कि बाल विवाह के मामले में माता-पिता समेत 400 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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