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रांची: गैंगरेप के दो आरोपी सबूतों के अभाव में बरी

रांची: रांची के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने बुधवार को गैंगरेप के दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। आरोपियों में अमर तिर्की और संदीप बालमुचु शामिल हैं। दोनों को कोर्ट ने बेगुनाह करार दिया है। यह जानकारी अधिवक्ता प्रीतांशु सिंह ने दी। कोर्ट ने महज 29 दिनों में सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया।

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यह मामला डोरंडा थाना क्षेत्र का है। इसमें दो नाबालिगों ने सामूहिक दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अमर तिर्की और संदीप बालमुचु समेत पांच युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष अपने आरोप साबित नहीं कर सका। हालांकि अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में छह गवाह पेश हुए, लेकिन किसी भी गवाह ने आरोपी के खिलाफ गवाही नहीं दी। इस मामले में तीन आरोपी अभी फरार हैं।