Breaking :
||लातेहार: घर में घुसकर नाबालिग लड़की से जबरन दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार||लोहरदगा: माओवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगी जेसीबी मशीन को फूंका, जांच में जुटी पुलिस||पलामू: नाबालिग बनी मां, स्वस्थ्य बच्ची को दिया जन्म, 46 वर्षीय पड़ोसी ने किया था दुष्कर्म||पलामू: जमीन विवाद में कलयुगी बेटे ने की पिता की हत्या, फरार||नाबालिग हिंदू लड़की को अमित बनकर प्रेमजाल में फंसाया, दो बार हुई गर्भवती||लातेहार: नहीं रहे पत्रकार मित्र कौशल किशोर पांडेय, सड़क हादसे में गयी जान||बड़ा रेल हादसा: शालीमार से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त, 50 यात्रियों की मौत, 350 से अधिक घायल||पलामू: सतबरवा SBI शाखा में महिला से रुपये उड़ाने वाले संदिग्ध अपराधियों की तस्वीर आयी सामने, सहयोग की अपील||गुमला: मुठभेड़ में मारा गया 2 लाख का इनामी माओवादी एरिया कमांडर लाजिम अंसारी||लातेहार: बालूमाथ में यात्री बस डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त, महिला समेत दो की मौत

प्रस्तावित पंचायत चुनाव में नहीं होगा ‘नोटा’ का विकल्प, नामांकन दाखिल करने की फीस तय

प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नहीं होगा ‘नोटा’ का विकल्प, बैलेट पेपर के लिए निर्देश जारी, नामांकन दाखिल करने का शुल्क निर्धारित

रांची : कोई भी नागरिक पंचायत चुनावों में ‘नोटा’ (उपरोक्त में से कोई नहीं) का उपयोग कर उम्मीदवार को वोट नहीं देने का विकल्प चुन सकता है, लेकिन झारखंड में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में ‘नोटा’ का कोई विकल्प नहीं होगा। मतदाताओं को अनिवार्य रूप से किसी एक उम्मीदवार को वोट देना होता है। राज्य चुनाव आयोग ने बैलेट पेपर को लेकर उपायुक्तों को दिए निर्देश में इसका जिक्र किया है।

इसके साथ ही आयोग ने विभिन्न पदों के चुनाव में इस्तेमाल होने वाले बैलेट पेपर का रंग और उसमें उम्मीदवारों के नाम आदि की छपाई भी तय की है। मतपत्र पर उम्मीदवार का नाम, चुनाव चिन्ह और अन्य प्रविष्टियां काले रंग से लिखी जाएंगी। पंचायत चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर होंगे। आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में नामांकन का स्थान और नामांकन शुल्क भी तय किया गया है, जो 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक है।

ग्राम पंचायत के सदस्यों और ग्राम पंचायत के मुखिया के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का स्थान संबंधित प्रखंड कार्यालय होगा। इसी प्रकार पंचायत समिति के सदस्य पद के लिए संबंधित अनुमंडल कार्यालय तथा जिला परिषद सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का स्थान संबंधित जिला मुख्यालय में संबंधित रिटर्निंग अधिकारी का कार्यालय होगा। ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। यदि उम्मीदवार महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग वर्ग से है तो उसे केवल 50 रुपये का भुगतान करना होगा।

ग्राम पंचायत प्रमुख एवं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए नामांकन शुल्क 250 रुपये होगा। उपरोक्त श्रेणी के सदस्यों के लिए यह शुल्क 125 रुपये ही होगा। जिला परिषद सदस्य पद के लिए नामांकन शुल्क 500 रुपये और महिला/एससी/एसटी/ओबीसी के लिए 250 रुपये होगा। नामांकन शुल्क किसी भी प्रकार से वापस नहीं किया जायेगा।

लातेहार की ताज़ा ख़बरें देखने के लिए यहाँ क्लिक करें

एक व्यक्ति एक साथ एक से अधिक पदों के लिए चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उसे अलग-अलग पद के लिए अलग-अलग नामांकन पत्र दाखिल करने होंगे। साथ ही निर्धारित शुल्क भी अलग से देना होगा।

किस पद के लिए बैलेट पेपर किस रंग का होगा?

ग्राम पंचायत के सदस्य : सफेद क्रीम रंग का

ग्राम पंचायत के मुखिया पद के लिए : हल्का गुलाबी

पंचायत समिति सदस्य के लिए: हल्का हरा

जिला परिषद सदस्य के पद के लिए: हल्का पीला

झारखण्ड की ताज़ा ख़बरें देखने के लिए यहाँ क्लिक करें