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पंचायत चुनाव का रास्ता साफ़, ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर की गई याचिका सुप्रीम कोर्ट में ख़ारिज

झारखंड में होने वाले पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह याचिका गिरिडीह के आजसू सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने दायर की थी। इस फैसले से राज्य में 60 हजार से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों के चुनाव का रास्ता खुल गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को अगले पंचायत चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट के जरिए ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगले चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए । इस मामले पर झारखंड सरकार ने भी अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा था।

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राज्य में फिलहाल चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी गई है तथा चुनाव प्रक्रिया जारी है। राज्य में 14 मई से चार चरणों में चुनाव होने हैं। ऐसे में याचिका का अब कोई महत्व नहीं रहा । इसे खारिज कर दिया गया है।

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