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रांची : दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में चढ़ने से रोकने पर इंडिगो पर कार्रवाई, 5 लाख रुपये का जुर्माना

रांची : दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में नहीं चढ़ने देने पर एयरलाइन इंडिगो पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। डीसीजीए ने मामले की जांच के बाद इंडिगो पर यह जुर्माना लगाया है।

बता दें कि इंडिगो ने 7 मई को रांची-हैदराबाद फ्लाइट में बच्चे को चढ़ने से रोका था। जिसके बाद उसके माता-पिता ने भी फ्लाइट में चढ़ने से मना कर दिया। वहीं, इस मामले में एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरलाइन कंपनी का कहना है कि बाकी यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए उस दिव्यांग बच्चे का फ्लाइट में न चढ़ना सुनिश्चित किया। वह आक्रामक था और कर्मचारियों ने उसके शांत होने का अंतिम क्षण तक इंतजार किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

इस घटना के खिलाफ केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 9 मई को एयरलाइन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी। उन्होंने ट्वीट भी किया। जिसमें लिखा था कि इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी इंसान को इस तरह की स्थिति से नहीं गुजरना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से मामले की जांच कर रहा हूं, जिसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। आदेश दिए जाने के बाद डीजीसीए की दौड़ हुई। एयरलाइन कंपनी से रिपोर्ट मांगी गई है। जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।