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झारखंड: हाई कोर्ट ने दिया राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में सीबीआई जांच का आदेश

रांची : राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में सीबीआई जांच को लेकर दायर याचिका पर सोमवार को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद की अदालत ने सुनवाई की।

सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार सीबीआई जांच में सहयोग करेगी. कोर्ट ने सीबीआई को यह भी जांच करने का निर्देश दिया है कि एसीबी के किन अधिकारियों ने मामले की जांच में देरी की है।

अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार सीबीआई को संसाधन और फाइलें मुहैया कराएगी। यदि राज्य सरकार की ओर से कोई कमी होती है, तो सीबीआई उच्च न्यायालय को सूचित करेगी। इसके बाद कोर्ट इस पर आदेश देगा।

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34वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान हुआ यह घोटाला 28.34 करोड़ रुपये का है। इसमें जरूरत से ज्यादा खेल सामग्री खरीदी गई। झारखंड पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले में सर्विलांस थाना संख्या 49/2010 दर्ज कर जांच शुरू की थी। इसमें आरके आनंद, बंधु तिर्की समेत कई आरोपी थे।

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आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय खेलों से संबंधित तैयारियों, समारोह के आयोजन और सामान की खरीद में अनियमितता की पुष्टि हुई थी। इस मामले में प्राथमिक आरोपी सुविमल मुखोपाध्याय, एचएल दास, प्रेम कुमार चौधरी, शुकदेव सुबोध गांधी और अजीत जॉयस लाकड़ा के खिलाफ अभियोजन पक्ष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारियों से अभियोजन स्वीकृति मांगी गई है।

एसीबी ने इस मामले की जांच जारी रखते हुए 09 जनवरी 2015 को प्राथमिकी के आरोपी प्रकाश चंद्र मिश्रा और सैयद मतलूब हाशमी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। वहीं, प्राथमिकी के आरोपी मधुकांत पाठक के खिलाफ 16 अप्रैल 2018 को चार्जशीट दाखिल की गई थी।

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