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झारखंड में फिर डराने लगा कोरोना, आपदा प्रबंधन ने जारी की गाइडलाइंस, मास्क लगाना है अनिवार्य

रांची: कोरोना एक बार फिर लोगों को डरा रहा है। झारखंड में पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसलिए आपदा प्रबंधन विभाग ने तत्काल प्रभाव से गाइडलाइन जारी किया है। सोमवार से झारखंड के सभी दफ्तरों और बंद इलाकों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते समय भी मास्क पहनना होगा। इसके अलावा और भी कई निर्देश जारी किए गए हैं।

आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश

सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा

कार्य स्थलों पर सैनिटाइजर और हैंड वाश की व्यवस्था करनी होगी।

सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा।

बंद जगहों में वेंटिलेशन की व्यवस्था करना होगा।

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सभी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा पूर्व में जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में यूजीसी द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

आईटीआई और कौशल विकास केंद्र में पूर्व में घोषित दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों होटल, रेस्टोरेंट और धर्मशाला जैसी जगहों पर लागू होगा।

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सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और जिम में 31 जनवरी 2021 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

सभी धार्मिक स्थलों को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 1 मार्च, 2021 को जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। बता दें कि 19 जून को झारखंड में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 108 हो गई है। 24 घंटे में 24 मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केस राजधानी रांची में हैं। रांची में 63 सक्रिय मामले हैं।