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झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

रांची : झारखंड अब 11 गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डॉ एसएन पाठक की अदालत ने 8 सप्ताह में 11 जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश दिया है।

कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों की सिफारिश की गई है उनकी नियुक्ति जल्द की जाए। वहीं, जिनका रिजल्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है, वे फोन का रिजल्ट जारी कर अपॉइंटमेंट लें।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका लंबित नहीं है। इसलिए सरकार यह कहकर उनकी नियुक्ति नहीं रोक सकती कि इससे जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

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