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दलबदल मामले में BJP विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की याचिका खारिज

रांची : झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने मंगलवार को दलबदल मामले में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की याचिका खारिज कर दी। इस मामले में कोर्ट ने 5 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि यह याचिका सुनने योग्य नहीं है। विधान सभा के न्यायाधिकरण में सुनवाई के बीच मामले की सुनवाई नहीं हो सकती है। बाबूलाल मरांडी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बीपी सिंह, अभय मिश्रा, विनोद साहू, विधानसभा की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार और दीपिका पांडेय का जिरह एडवोकेट सुमित गडोदिया ने किया।

याचिका में कहा गया था कि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष की अदालत में दलबदल के मामले में नियमानुसार सुनवाई नहीं हुई। ट्रिब्यूनल ने उनका पक्ष सुने बिना ही मामले में फैसला सुना दिया। बाबूलाल मरांडी से जुड़े दलबदल मामले में ट्रिब्यूनल में 30 अगस्त को सुनवाई पूरी हुई थी।