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आय से अधिक संपत्ति मामले में बंधु तिर्की दोषी करार, तीन साल की सजा व 3 लाख का लगाया जुर्माना, गई विधायिकी

रांची : आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बंधू तिर्की को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे तीन साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 3 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके साथ ही उनकी विधायकी चली गई है।

विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने फैसला सुनाया। इससे पहले हुई सुनवाई में अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बंधु तिर्की के खिलाफ छह लाख 28 हजार की आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। जिस पर सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया।

श्री तिर्की पर आरोप है कि उन्होंने अपनी छह लाख 28 हजार की आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। सीबीआई ने मामले की जांच की। जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। हालांकि हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद बंधु तिर्की को भी जमानत मिल गई थी। 2005 से 2009 तक बंधु तिर्की झारखंड में मंत्री रहे। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला इसी समय का है।


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