Breaking :
||यात्रीगण कृपया ध्यान दें! बीडीएम सवारी गाड़ी के परिचालन पर फिर लगी रोक, 29 मई से शुरू होना था परिचालन, अब इस..||चतरा: TSPC के एरिया कमांडर समेत तीन उग्रवादी गिरफ्तार, विदेशी हथियार बरामद||पलामू: TSPC सुप्रीमो की पत्नी को लेवी के पैसे पहुंचाने जा रहे दो उग्रवादी गिरफ्तार||लातेहार: माओवादियों ने पुल निर्माण स्थल पर मचाया उत्पात, एक पोकलेन और चार ट्रैक्टरों में लगा दी आग||पलामू: बैंक में पैसा जमा करने जा रहे युवक से बदमाशों ने लूट लिये 63 हजार||पलामू: प्रेम प्रसंग में नाबालिग छात्रा हुई गर्भवती, गर्भपात की दवा खाने पर बिगड़ी हालत||आशुतोष कुमार लातेहार और बबलू कुमार बने चंदवा के थाना प्रभारी||पलामू में आर्केस्ट्रा के दौरान जमकर मारपीट, उप मुखिया ने भाजपा नेता सहित चार को दांतों से काटकर किया घायल||लातेहार: हेरहंज में बाइक की चपेट में आने से महिला की मौत, विरोध में सड़क जाम||लातेहार: जूनियर इंजीनियर की गाड़ी से मिला रिवॉल्वर, गिरफ्तार

मगध आम्रपाली कोयला परियोजना में टेरर फंडिंग के मास्टरमाइंड को हाईकोर्ट से मिली जमानत

रांची : मगध आम्रपाली कोयला परियोजना में टेरर फंडिंग के मास्टरमाइंड माने जाने वाले सुभान मियां को झारखंड हाई कोर्ट के जज जस्टिस रंगून मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुज नाथ की बेंच ने मंगलवार को जमानत दे दी।

रांची की ताज़ा ख़बरों के लिए व्हाट्सप्प ग्रुप ज्वाइन करें

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, ऋषभ कुमार व एनआईए के अधिवक्ता की ओर से दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सुभान मियां की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। सुभान मियां ने कोर्ट से NIA के केस नंबर 3/2018 से जुड़े मामले में जमानत देने का अनुरोध किया था।

झारखण्ड की ताज़ा ख़बरों के लिए यहाँ क्लिक करें

गौरतलब है कि टेरर फंडिंग मामले के मास्टर माइंड सुभान खान उर्फ सुभान मियां को एनआईए ने 2 नवंबर 2018 को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में बंद है। अन्य आठ आरोपी भी जेल में हैं। मॉडर्न पावर कंपनी के जीएम संजय जैन, ट्रांसपोर्टर सुधांशु रंजन उर्फ छोटू सिंह, विंदेश्वर गंझू उर्फ बिंदु गंझू, कोहराम, प्रदीप राम समेत 14 अभियुक्तों का मुकदमा चल रहा है।