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निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को नहीं मिली राहत, 26 को होगी जमानत याचिका पर अगली सुनवाई

रांची: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार और जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को अब तक राहत नहीं मिली है। पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर मंगलवार को रांची में ईडी के विशेष अदालत के न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई ईडी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में हुई। पूजा सिंघल की ओर से ईडी द्वारा दायर आरोपपत्र की प्रमाणित प्रति अदालत से मांगी गई है। यह कॉपी नहीं मिलने के कारण अब इस मामले की सुनवाई 26 जुलाई को होगी।

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इससे पहले पिछली सुनवाई के दौरान भी पूजा सिंघल ने जमानत याचिका पर बहस के लिए समय देने का अनुरोध किया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। ईडी की स्पेशल कोर्ट में पूजा सिंघल ने अपने वकील के जरिए जमानत याचिका दाखिल कर कई बातों का जिक्र किया है। पूजा सिंघल के वकील विश्वजीत मुखर्जी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को समय-समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जा रहा है।

गौरतलब है कि ईडी ने 5 मई को पूजा सिंघल और उनसे जुड़े 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस मामले में पहले पूजा सिंघल के करीबी सीए सुमन कुमार को गिरफ्तार किया गया और फिर 11 मई को पूजा सिंघल को भी गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उसे 14 दिन की पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। बाद में 25 को जेल भेजा गया और तब से पूजा सिंघल जेल में बंद हैं।