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शिक्षक नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जिन लोगों की नियुक्ति हुई है, वे सुरक्षित हैं

रांची : शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने सरकार को शेष रिक्त पदों को तीन महीने के भीतर भरने का निर्देश दिया। रिक्ति मेरिट सूची के आधार पर पूरा करें।

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साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि नियुक्त किये गये सभी उम्मीदवार सुरक्षित हैं। सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने पक्ष रखा। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एमआर शाह की कोर्ट में हुई।