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झारखंड में सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने पर रोक, तीन महीने की जेल या 10 हजार रुपये जुर्माना

रांची : झारखंड उत्पाद संशोधन विधेयक समेत तीन विधेयकों को सत्र के समापन से पहले गुरुवार को झारखंड विधानसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस बिल में दंड और जुर्माने से जुड़े कई बदलाव किए गए हैं। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों से दस हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। इसके अलावा तीन महीने सजा का भी प्रावधान किया गया है।

उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग द्वारा संशोधित प्रस्ताव में विभिन्न स्तरों पर अनियमितताओं पर दंड और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नए नियमों के मुताबिक सड़क पर शराब पीने वालों से न सिर्फ जुर्माना वसूल किया जाएगा, बल्कि उन्हें तीन साल तक की कैद का भी प्रावधान किया गया है।

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पहली बार, अधिकारियों को मामूली अपराधों के मामलों में जुर्माना माफ करने का अधिकार दिया गया है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विधायक विनोद कुमार सिंह और लम्बोदर महतो के संशोधन प्रस्तावों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने प्रस्तावित संशोधन को पेश करते हुए प्रवर समिति को यह निर्देश देने की मांग की कि वह विधेयक को 30 दिनों के भीतर प्रवर समिति को भेजकर इसकी रिपोर्ट दे।