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झारखंड में निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी, अब मान्यता के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन करना होगा आवेदन

पुराने स्कूल को देना होगा यू डॉयस कोड, नये स्कूल स्वयं कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन

रांची : झारखंड के निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली गयी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत निजी स्कूलों की मान्यता के लिए एक पोर्टल तैयार किया है। हालांकि, अभी तक इसका उपयोग नहीं हो पा रहा।। लेकिन विभाग के सचिव के रवि कुमार ने अब सभी उपायुक्तों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को हर हाल में मान्यता के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू करने के निर्देश दिये हैं।

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मान्यता के लिए ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन

नयी व्यवस्था के तहत निजी स्कूल संचालक आरटीई के तहत मान्यता के लिए www.rte.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन लिंक पोर्टल के दायीं ओर उपलब्ध है, जिसके माध्यम से वे अपना लॉगिन और पासवर्ड बनायेंगे। पुराने स्कूल को यू डोस कोड देना होगा जबकि नया स्कूल अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेगा। सभी जरूरी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद स्कूल का रजिस्ट्रेशन हो जायेगा। इसके बाद जिला शिक्षा अधीक्षक इस पोर्टल के माध्यम से समस्त सूचनाओं एवं दस्तावेजों की समीक्षा कर आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत करेंगे।

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भौतिक निरीक्षण के बाद ही फाइनल रिपोर्ट पोर्टल पर होगा अपलोड

इस बीच जिला शिक्षा अधीक्षक किसी अन्य कागज की भी मांग कर सकेंगे। सभी जानकारी व दस्तावेज सही पाये जाने के बाद जिला शिक्षा अधीक्षक विद्यालय के निरीक्षण की तिथि ऑनलाइन भरेंगे। स्कूल का भौतिक निरीक्षण करने के बाद वह अपनी फाइनल रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करेंगे। आवेदन स्वीकार होने के बाद उपायुक्त के पास ऑनलाइन ही चला जायेगा।

आवेदन स्वीकार होने के बाद ऑनलाइन जारी किया जायेगा मान्यता प्रमाण पत्र

जिला स्थापना समिति की बैठक का समय उपायुक्त ऑनलाइन देंगे। जिला स्थापना समिति की बैठक के उपरान्त इसकी कार्यवाही का प्रतिवेदन स्वीकृत अथवा अस्वीकृत अभ्युक्तियों सहित पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। आवेदन स्वीकार होने के बाद आरटीई के तहत मान्यता प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किया जायेगा, जिसे स्कूल डाउनलोड कर सकेंगे।

अभी तक 764 स्कूलों ने कराया है रजिस्ट्रेशन

अभी तक 764 स्कूलों ने आरटीई पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। हालांकि मान्यता के लिए सिर्फ 89 स्कूलों ने आवेदन किया है। इनमें से अब तक केवल चार विद्यालयों को ही ऑनलाइन मान्यता प्रमाण पत्र मिल सका है।

मैनुअली आवेदन पर नहीं दी जायेगी मान्यता

सचिव ने कहा है कि निजी स्कूलों को किसी भी हाल में मैनुअली आवेदन पर मान्यता नहीं दी जायेगी। साथ ही समय पर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले जिला शिक्षा अधीक्षक के खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी।

झारखंड निजी स्कूल मान्यता