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झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का फैसला, दीपावली व छठ पर दो घंटे पटाखे फोड़ने की अनुमति

क्रिसमस और न्यू ईयर पर भी यही समय निर्धारित

रांची : झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु प्रदूषण को देखते हुए कई अहम आदेश दिए हैं। झारखंड में इस साल भी सड़कों पर पटाखों की बिक्री नहीं होगी। पटाखा बेचने वालों के लिए प्रशासन ने कई शर्तें तय की हैं। इसमें उन्हें लाइसेंस भी लेना होगा। आवेदन के साथ ही नियमों का पालन करने का स्वघोषणा भी करना होगा। विस्फोटक नियम 2008 के तहत पटाखों की दुकान स्थापित करने की अनुमति शर्तों के साथ दी जाएगी।

जिला सामान्य शाखा पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस जारी करेगी। इसके लिए दुकानदार को आवेदन करना होगा। लेकिन थोक विक्रेताओं द्वारा खुदरा दुकानदारों को परमिट जारी नहीं किया जाएगा। इससे पहले पटाखों के थोक विक्रेता खुदरा दुकानदारों को अपनी मुहर के साथ अस्थायी लाइसेंस जारी करते थे। लेकिन वे ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं थे।

प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिवाली पर सिर्फ दो घंटे के लिए पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। इसके लिए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक आदेश जारी किए हैं। कहा गया है कि दिवाली के दिन रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े जाएंगे। यही समय गुरु पर्व पर भी निर्धारित किया गया है। छठ पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और क्रिसमस और नए साल पर सुबह 11:55 से दोपहर 12:30 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी।