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लातेहार नगर पंचायत के लोग अब ऑनलाइन कर सकेंगे करों का भुगतान, मिलेगी छूट

रुपेश कुमार अग्रवाल/लातेहार

लातेहार : नगर पंचायत क्षेत्र के समस्त होल्डिंग धारकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा होल्डिंग टैक्स, वाटर टैक्स, ट्रेड लाइसेंस शुल्क के ऑनलाइन भुगतान का प्रावधान किया गया है। झारखंड राज्य शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग ने भी ऑनलाइन भुगतान करने पर धारकों को कुछ शर्तों पर छूट का प्रावधान किया है।

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ऑनलाइन भुगतान के लिए वेबसाइट https://suda.jharkhand.gov.in/ पर जाकर इस प्रक्रिया को अपनायें :

नगर पंचायत पदाधिकारी शेखर कुमार ने आमजन से अपील किया है कि लातेहार राजस्व के अंतर्गत होल्डिंग टैक्स, वाटर टैक्स और ट्रेड लाइसेंस शुल्क जैसे विभिन्न करों का ऑनलाइन भुगतान करें।

उन्होंने कहा कि ऑनलाइन भुगतान करने पर सरकार द्वारा दी जाने वाली छूट का लाभ आम लोगों को मिलेगा, उन्होंने आम लोगों से सीधे लातेहार नगर पंचायत के राजस्व का भुगतान ऑनलाइन कर लाभ लेने की अपील की है।

ऑनलाइन भुगतान में किसी तरह की असुविधा होने पर लातेहार नगर पंचायत ने टोल फ्री नंबर 18002586545 पर भी जानकारी लेने की अपील की है।