Breaking :
||यात्रीगण कृपया ध्यान दें! बीडीएम सवारी गाड़ी के परिचालन पर फिर लगी रोक, 29 मई से शुरू होना था परिचालन, अब इस..||चतरा: TSPC के एरिया कमांडर समेत तीन उग्रवादी गिरफ्तार, विदेशी हथियार बरामद||पलामू: TSPC सुप्रीमो की पत्नी को लेवी के पैसे पहुंचाने जा रहे दो उग्रवादी गिरफ्तार||लातेहार: माओवादियों ने पुल निर्माण स्थल पर मचाया उत्पात, एक पोकलेन और चार ट्रैक्टरों में लगा दी आग||पलामू: बैंक में पैसा जमा करने जा रहे युवक से बदमाशों ने लूट लिये 63 हजार||पलामू: प्रेम प्रसंग में नाबालिग छात्रा हुई गर्भवती, गर्भपात की दवा खाने पर बिगड़ी हालत||आशुतोष कुमार लातेहार और बबलू कुमार बने चंदवा के थाना प्रभारी||पलामू में आर्केस्ट्रा के दौरान जमकर मारपीट, उप मुखिया ने भाजपा नेता सहित चार को दांतों से काटकर किया घायल||लातेहार: हेरहंज में बाइक की चपेट में आने से महिला की मौत, विरोध में सड़क जाम||लातेहार: जूनियर इंजीनियर की गाड़ी से मिला रिवॉल्वर, गिरफ्तार

पारा शिक्षकों को लगा तगड़ा झटका, झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

रांची : झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने टेट पास पारा शिक्षकों के समायोजन से जुड़े मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए पारा शिक्षकों की याचिका को खारिज कर दिया है।

रांची की ताज़ा ख़बरों के लिए व्हाट्सप्प ग्रुप ज्वाइन करें

हाईकोर्ट के इस फैसले से पारा शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने पहले इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

पारा शिक्षकों के सहायक शिक्षक के रूप में वेतन व नियमितीकरण के मामले में याचिकाकर्ता सुनील कुमार यादव व अन्य की ओर से हाईकोर्ट में करीब 111 याचिकाएं दाखिल की गयी हैं।

झारखण्ड की ताज़ा ख़बरों के लिए यहाँ क्लिक करें

याचिका में कहा गया है कि पारा शिक्षक 15 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं। वे शिक्षक पद के लिए योग्यता भी पूरी करते हैं। याचिका में की गयी मुख्य मांग यह है कि राज्य सरकार उनकी सेवा को स्थायी करे और उन्हें सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित करे।