Breaking :
||पलामू: पत्नी के लिए मिठाई लाने जा रहे युवक को बाइक ने मारी टक्कर, मौत||लातेहार: थर्ड रेल लाइन निर्माण स्थल पर नक्सलियों ने मचाया उत्पात, रेलवे पुल निर्माण में लगे पोकलेन, हाइवा और कार को फूंका, देखें तस्वीरें||लातेहार: चंदवा में डीलर से रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने पहुंचे दो अपराधी हथियार के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार||झारखंड हाई कोर्ट में कल 11 बजे के बाद नहीं होंगे न्यायिक कार्य||झारखंड में 30 सितंबर तक होगी बारिश, येलो अलर्ट जारी, वज्रपात से सावधान रहने की अपील||साइबर क्राइम के टॉप 10 जिलों में झारखंड के चार जिले, रांची, लातेहार समेत ये जिले साइबर क्राइम के हब||भाजपा ने हेमंत सोरेन पर लगाया बड़ा आरोप, कहा- मुख्यमंत्री ने जानबूझकर हाईकोर्ट में दायर याचिका में छोड़ी खामी||झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स का वार्षिक आम चुनाव संपन्न, ज्योति कुमारी को मिले सर्वाधिक 1845 वोट||संबलपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस में लूट: यात्रियों के फर्द बयान पर FIR दर्ज||रांची: महिला से ठगी के चार आरोपी गिरफ्तार, ठगे थे एक करोड़ 12 लाख रुपये
Wednesday, September 27, 2023
BIG BREAKING - बड़ी खबरझारखंडरांची

झारखंड में अब मुफ्त नहीं मिलेगा पानी, सरकार को देना होगा 3.80 रुपये प्रति लीटर की दर से वाटर टैक्स

Jharkhand New Water Tariff-2023

नये वाटर टैरिफ-2023 की विभागीय अधिसूचना जारी, एक अप्रैल से पूरे प्रदेश में हो जायेगा लागू

रांची : शहरी क्षेत्रों में अब 3.80 रुपये प्रति लीटर की दर से वाटर टैक्स देना होगा। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों को वाटर टैक्स से छूट दी गयी है। इस संबंध में शुक्रवार को राज्य सरकार ने नया वाटर टैरिफ-2023 तैयार कर विभागीय अधिसूचना जारी कर दी है, जिसे एक अप्रैल से पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जायेगा।

झारखण्ड की ताज़ा ख़बरों के लिए यहाँ क्लिक करें

ग्रामीण क्षेत्रों में 4.30 रुपये प्रति हजार लीटर की दर से देना होगा टैक्स

अब नगर निगमों, नगर पालिकाओं और शहरी अधिसूचित क्षेत्रों में पांच हजार लीटर तक पानी मुफ्त नहीं मिल पायेगा। केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बनी नहरों के पानी का उपयोग करने पर 4.30 रुपये प्रति हजार लीटर देना होगा। एपीएल और बीपीएल स्लैब भी हटा दिये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का वाटर टैक्स शून्य रखा गया है। सिर्फ नहर के पानी का उपयोग करने पर 4.30 रुपये प्रति हजार देना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अन्य स्रोतों से उपयोग किये जाने वाले पानी पर कोई शुल्क नहीं देना होगा।

औद्योगिक क्षेत्र के आवासीय परिसर में 4.30 रुपये प्रति लीटर की दर से देना होगा वाटर टैक्स

औद्योगिक क्षेत्र के आवासीय परिसर को इंडस्ट्रियल दर से बाहर रखा गया है। इसमें 4.30 रुपये प्रति लीटर की दर से वाटर टैक्स देना होगा। कुल मिलाकर 7.5 फीसदी की बढ़ोतरी की गयी है। यह मुद्रास्फीति दर के आधार पर औसत वृद्धि है। एक अप्रैल से अब यह प्रतिशत बढ़ाया जायेगा। सरकार ने तर्क दिया है कि ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में लागू वाटर टैक्स स्लैब पर विचार करने के बाद इसे झारखंड में लागू किया जा रहा है।

पूरे साल के वाटर टैक्स की राशि जमा करने पर मिलेगी छूट

अब जल के स्रोत को तीन भागों में बांटा गया है। इसमें प्राकृतिक जल निकाय (नदी, नाला, जलधारा), जलाशय और जलाशयों की निचली धाराएं और निर्मित नहरें आदि शामिल हैं। नये वाटर टैरिफ में कहा गया है कि विलंब भुगतान अधिभार (डीपीएस) को 10 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में अगर उपभोक्ता अपने पूरे साल के वाटर टैक्स की राशि जमा करते हैं तो उन्हें वाटर टैक्स बिल में प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

Jharkhand New Water Tariff-2023