Breaking :
||पलामू : नहाने के दौरान तालाब में डूबने से दो सगी बहनों की मौत||चतरा में चार बदमाश हथियार के साथ गिरफ्तार||‘स्वच्छता ही सेवा, एक तारीख-एक घंटा श्रमदान’ कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा- स्वस्थ समाज के लिए स्वच्छ वातावरण आवश्यक||झारखंड में 6 अक्टूबर तक होगी भारी बारिश, कुछ जिलों के लिए येलो तो कुछ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी||हेमंत सरकार पर जमकर बरसे बाबूलाल, कहा- भाजपा की सरकार बनी तो छह महीने में भरे जायेंगे सभी रिक्त पद||पलामू: किशोर के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार, जेल||पलामू: अनियमितता बरतने के आरोप में चार राशन डीलरों के लाइसेंस निलंबित||पूर्वी सिंहभूम बना डेंगू और रांची चिकनगुनिया का हॉटस्पॉट, जानिये किस जिले में अब तक मिले कितने मरीज||जड़ से खत्म कर दिया जायेगा झारखंड से नक्सलवाद : राज्यपाल||लातेहार: स्कूलों में शिक्षकों की कमी के खिलाफ मनिका में छात्रों व अभिभावकों ने किया प्रदर्शन
Tuesday, October 3, 2023
BIG BREAKING - बड़ी खबरझारखंडरांची

अब शराब पीने से हुई मौत तो 5 से 10 लाख मुआवजा देगी सरकार, झारखंड उत्पाद विधेयक सदन से पारित

रांची : झारखंड उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 आज विधानसभा में पारित हो गया। इस बिल पर माले विधायक बिनोद सिंह और लम्बोदर महतो ने सवाल उठाए और बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग की। विनोद सिंह ने कहा, अवैध और मिलावटी शराब पीने से मरने वालों को कोर्ट से 5 से 10 लाख का मुआवजा मिलेगा, जो सही नहीं है। जो अधिकारी 20 लीटर से कम शराब बनाने वालों को अपने विवेक के अनुसार पकड़ लेते हैं, वे उस व्यक्ति को रिहा कर सकते हैं या जेल भेज सकते हैं। ऐसे में वे सौदेबाजी करेंगे। मेरी मांग है, न्यूनतम राशि तय करें।

रांची की ताज़ा ख़बरों के लिए व्हाट्सप्प ग्रुप ज्वाइन करें

डॉ. लम्बोदर महतो ने पूर्ण शराबबंदी की मांग के लिए प्रवर समिति को भेजने का आग्रह किया। कहा कि शराब की दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों को 3 महीने से मानदेय नहीं मिला है।

झारखण्ड की ताज़ा ख़बरों के लिए यहाँ क्लिक करें

प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि यह बिल शराब कारोबार से जुड़े बेगुनाह लोगों को बचाने के लिए लाया गया है। इस विधेयक के संशोधन से राज्य में शराब के अवैध निर्माण पर भी अंकुश लगेगा।