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अब शराब पीने से हुई मौत तो 5 से 10 लाख मुआवजा देगी सरकार, झारखंड उत्पाद विधेयक सदन से पारित

रांची : झारखंड उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 आज विधानसभा में पारित हो गया। इस बिल पर माले विधायक बिनोद सिंह और लम्बोदर महतो ने सवाल उठाए और बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग की। विनोद सिंह ने कहा, अवैध और मिलावटी शराब पीने से मरने वालों को कोर्ट से 5 से 10 लाख का मुआवजा मिलेगा, जो सही नहीं है। जो अधिकारी 20 लीटर से कम शराब बनाने वालों को अपने विवेक के अनुसार पकड़ लेते हैं, वे उस व्यक्ति को रिहा कर सकते हैं या जेल भेज सकते हैं। ऐसे में वे सौदेबाजी करेंगे। मेरी मांग है, न्यूनतम राशि तय करें।

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डॉ. लम्बोदर महतो ने पूर्ण शराबबंदी की मांग के लिए प्रवर समिति को भेजने का आग्रह किया। कहा कि शराब की दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों को 3 महीने से मानदेय नहीं मिला है।

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प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि यह बिल शराब कारोबार से जुड़े बेगुनाह लोगों को बचाने के लिए लाया गया है। इस विधेयक के संशोधन से राज्य में शराब के अवैध निर्माण पर भी अंकुश लगेगा।