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अब झारखंड के BRP-CRP होंगे स्थायी, बनाई जाएंगी सेवा के नियम और शर्तें

रांची : झारखंड के बीआरपी-सीआरपी अब स्थायी होंगे। इसके लिए नियम बनाए जाएंगे। शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। प्रदेश में करीब तीन हजार बीआरपी-सीआरपी 15 साल से कार्यरत हैं। उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के तहत नियुक्त किया गया है। बीआरपी-सीआरपी लंबे समय से पुष्टि की मांग कर रहे हैं।

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प्राथमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में उनकी सेवा शर्त नियमों के लिए एक समिति गठित की जाएगी। समिति अन्य राज्यों में बीआरपी-सीआरपी को दी जा रही सुविधाओं का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके आधार पर नियम बनाए जाएंगे। बैठक में शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा, झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी, बीआरपी-सीआरपी फेडरेशन के अध्यक्ष पंकज शुक्ला, विनय हलधर, अमर खत्री और अशोक पाल मौजूद थे।

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बीआरपी-सीआरपी 60 साल तक काम कर सकेंगे। इसके लिए नियमों में प्रावधान किया जाएगा। प्रदेश में बीआरपी-सीआरपी कितने साल काम करेंगे, इसका फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है। इसकी मांग बीआरपी-सीआरपी लंबे समय से कर रहे थे।

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फिलहाल बीआरपी-सीआरपी के बढ़े हुए मानदेय का भुगतान राज्य सरकार करेगी. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में बीआरपी-सीआरपी के मानदेय में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। बढ़ा हुआ मानदेय केंद्र सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा था। अब तक बढ़ा हुआ मानदेय झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा दिया जा रहा था। शिक्षा परियोजना राशि का भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त कर रही थी। इसे देखते हुए अब बढ़ा हुआ मानदेय राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।

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बीआरपी-सीआरपी का मानदेय भी बढ़ाया जाएगा। कमेटी इसकी अनुशंसा भी करेगी। समिति की अनुशंसा के अनुसार मानदेय में वृद्धि की जाएगी। समिति में वित्त, कानून और कार्मिक विभागों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।