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अब राज्य के सरकारी शिक्षकों को ‘लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल’ के माध्यम से ही मिलेगी छुट्टी, अन्य माध्यमों से दिये गये आवेदन होंगे रद्द

लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल सिस्टम

रांची : प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों व शिक्षकों को लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल के माध्यम से ही अवकाश मिलेगा। अन्य माध्यम से छुट्टी के आवेदन को अस्वीकार कर दिया जायेगा। यह आदेश मंगलवार देर रात स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने जारी किया है। इसकी जानकारी सभी जिला शिक्षा अधिकारियों व जिला शिक्षा अधीक्षकों को दे दी गयी है।

गौरतलब है कि लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल सभी पदाधिकारियों, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को अवकाश के लिए आवेदन जमा करने की अनुमति देता है। अवकाश पात्रता से संबंधित विवरण दिखाता है। अवकाश अनुरोधों के प्रसंस्करण और निपटान की अनुमति देता है। कर्मियों के अवकाश इतिहास का विस्तृत विवरण प्रदान करता है।

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सचिव की ओर से जारी आदेश में लिखा गया है कि ई-वीवी एप्लीकेशन में लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल को लाइव कर दिया गया है। सचिव ने निर्देश दिया है कि पत्र जारी होने की तिथि से प्रदेश के समस्त पदाधिकारियों, प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों को लीव मैनेजमेंट माड्यूल के माध्यम से ही अवकाश हेतु आवेदन करना होगा। अन्य माध्यमों से प्रस्तुत अवकाश आवेदनों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जायेगा, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

सचिव ने लिखा है कि लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल में राज्य के सभी पदाधिकारियों, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के अवकाश विवरण दर्ज करने का प्रावधान है। छुट्टी प्रबंधन मॉड्यूल में उपलब्ध छुट्टी के विवरण को ध्यान में रखते हुए हर महीने वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए। सचिव ने शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने स्तर पर राज्य के सभी प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों को इस सुविधा से परिचित होकर केवल लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल के माध्यम से अवकाश हेतु आवेदन प्रस्तुत कर इसे अवकाश प्राप्त करने हेतु अपनाने के लिये निर्देशित करें।

लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल सिस्टम