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nikay chunaw obc reservation निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सरकार को दिया दो सप्ताह का समय

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सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध कर जवाब देने के लिए मांगा था समय

रांची : झारखंड सरकार को नगर निगम चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मिला है। राज्य सरकार ने इस संबंध में एक अनुरोध किया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

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इस मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें राज्य सरकार की ओर से गुहार लगायी गयी। सुनवाई में झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को इस मामले में कोर्ट के नोटिस का जवाब देना था, लेकिन राज्य सरकार के वकील ने उनकी ओर से समय मांगा।

सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी द्वारा दायर अवमानना मामले में हुई। सांसद ने झारखंड सरकार के खिलाफ ओबीसी आरक्षण नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। फिर इसकी सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक अंडरटेकिंग दी गयी कि आगामी चुनाव में ट्रिपल टेस्ट और ओबीसी आरक्षण का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके बावजूद नगर निगम चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया है। इस पर फिर सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की।

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