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प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द बोलने के मामले में विधायक इरफान अंसारी साक्ष्य के अभाव में बरी

दुमका : जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को जिले की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने शुक्रवार को राहत दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने के मामले में सबूतों के अभाव में बरी हो गये। यह फैसला एमपी-एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज एसडीजेएम जितेंद्र राम ने दिया। मामला 27 नवंबर 2018 का है।

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बीजेपी नेता तरुण कुमार गुप्ता ने नारायणपुर थाने में केस दर्ज कराया था कि लोकनिया गांव में हुई जनसभा में इरफान अंसारी ने पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द बोले थे। इससे पहले यह मामला जामताड़ा कोर्ट में दर्ज हुआ था। बाद में इसे एमपी-एमएलए कोर्ट दुमका में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां इस पर फैसला सुनाया गया।

रिहा होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि क्या बीजेपी नेता कांग्रेस के बारे में अनर्गल बयानबाजी नहीं करते। हम इसमें मुकदमेबाजी के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन भाजपा ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गयी। उसका घर छीन लिया गया। इससे हर जगह लोग दु:खी हैं। कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है। प्रखंड से लेकर जिले तक आंदोलन किया जायेगा।

इरफान अंसारी ने कहा कि राहुल गांधी गरीबों की आवाज हैं। क्या हमें भी अदानी-अंबानी की दलाली करनी चाहिए? गरीबों की बात करना बंद करो। अगर गरीबों पर एहसान करना गलत है तो जो सज़ा चाहो दे दो। या तो हमारी सदस्यता रद्द कर दो या हमें फांसी पर लटका दो, हम लोग चुप नहीं बैठने वाले।

विधायक इरफान अंसारी बरी