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झारखंड में पारा शिक्षकों से संबंधित सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियम लागू

रांची : झारखंड सरकार ने पारा शिक्षकों से संबंधित सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियम 2021 लागू किया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सोमवार को इस संबंध में संकल्प और अधिसूचना जारी की है। इसके साथ ही राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत 62,896 पारा शिक्षकों को अब सहायक अध्यापक कहा जाएगा।

उनका मानदेय भी बढ़ा दिया गया है जो एक जनवरी 2022 से लागू होगा। साथ ही पारा शिक्षक 60 साल तक सेवा में रहेंगे।

नए नियमों के तहत अब सहायक अध्यापक (पारा शिक्षक) का चयन नहीं किया जाएगा, लेकिन कार्यरत सहायक अध्यापक के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। सहायक अध्यापकों के खिलाफ लघु व वृहद दंड का भी नियमावली में प्रावधान भी किया गया है।

जानिए क्या हैं मैनुअल में महत्वपूर्ण बातें

नियमों के तहत मानदेय बढ़ाने, 60 वर्ष की आयु तक सेवा, मूल्यांकन परीक्षा के बाद मानदेय में वृद्धि, चिकित्सा अवकाश सहित अन्य अवकाश और योग्यता के आधार पर अनुकंपा लाभ का प्रावधान किया गया है. इस नियम के तहत संबंधित कर्मियों और उनके आश्रितों के जीवन भर के लिए सामाजिक सुरक्षा की प्रतिबद्धता होगी। उक्त प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। कहा गया है कि सहायक अध्यापक के मानदेय में वृद्धि एक जनवरी 2022 से लागू होगी।

मानदेय में 40 फीसदी की बढ़ोतरी

TET उत्तीर्ण स्नातक प्रशिक्षित और इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों को मूल्यांकन परीक्षा नहीं देनी होगी। उनके मानदेय में एक जनवरी 2022 से 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। TET पास नहीं करने वाले शेष प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में 40 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। संतोषजनक सेवा के सत्यापन पर चार प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से मानदेय में वृद्धि अनुमन्य होगी। पारा शिक्षकों को अब सहायक अध्यापक के रूप में जाना जाएगा। इन सहायक अध्यापकों को 60 वर्ष की आयु तक सेवा करने का अवसर मिलेगा। असेसमेंट टेस्ट के बाद मानदेय में बढ़ोतरी और मेडिकल लीव का लाभ भी मिलेगा।

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