Breaking :
||पलामू: हाइवा और बाइक की टक्कर में चालक की मौत, सवार घायल, शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे दोनों साढू||पलामू: दहेज लोभियों ने ले ली बिहार की बेटी की जान, ससुराल वालों पर केस दर्ज||कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से मिला ‘कुबेर का खजाना’, नोट इतने कि मशीनों ने काम करना किया बंद||लातेहार: दहेज हत्या के आरोपी पति को 15 वर्ष सश्रम कारावास की सजा||झारखंड के नये मुख्य सचिव एल खियांग्ते ने पदभार संभाला, कहा- राज्य का सर्वांगीण विकास प्राथमिकता||15 दिसंबर से शुरू होगा झारखंंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र||लातेहार: आपात स्थिति में ‘शक्ति’ एप के जरिये महिलायें दर्ज करा सकती हैं शिकायत, महिलाओं के लिए है कारगर||लातेहार: अगर आपात स्थिति में आपको चाहिए पुलिस की सहायता तो डायल करें 112, एसपी ने किया लांच||लातेहार: हेरहंज से बाइक चोर मोहम्मद दिलशाद गिरफ्तार, चोरी की 9 बाइकें बरामद, जेल||लातेहार में पांच लाख का इनामी भाकपा माओवादी सब जोनल कमांडर गिरफ्तार, हार्डकोर नक्सली छोटू खरवार के दस्ते का करता था नेतृत्व
Thursday, December 7, 2023
BIG BREAKING - बड़ी खबरझारखंडरांची

सिकनी के एक मामले में JSMDC के MD हाई कोर्ट में सशरीर हुए उपस्थित

रांची : झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने गुरुवार को तिरुपति इंटरप्राइजेज द्वारा कोयला उठाव को लेकर दायर अवमानना मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान जेएसएमडीसी के एमडी अमित कुमार शारीरिक रूप से अदालत के समक्ष उपस्थित हुए।

रांची की ताज़ा ख़बरों के लिए व्हाट्सप्प ग्रुप ज्वाइन करें

उन्होंने अदालत को बताया कि कंपनी को कोयला उठाने के लिए 45 दिन का समय दिया गया है, जिसके बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सिकनी कोल माइंस से आवंटन के बाद भी कोयला नहीं मिलने पर तिरुपति इंटरप्राइजेज ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बहस की।

झारखण्ड की ताज़ा ख़बरों के लिए यहाँ क्लिक करें

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सिकनी (लातेहार) में वर्ष 2020 में एक लाख टन कोयला आवंटन का आदेश था लेकिन तिरुपति इंटरप्राइजेज को 75 हजार 800 टन कोयला नहीं मिला। अब इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 दिसंबर तय की गयी है।