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Wednesday, November 29, 2023
BIG BREAKING - बड़ी खबरझारखंडरांची

झारखंड हाई कोर्ट ने पलामू, गढ़वा और लातेहार में अवैध खनन रोकने के दिये आदेश

26 अप्रैल तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश

रांची : झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मंगलवार को पलामू, गढ़वा और लातेहार में अवैध खनन पर सख्ती दिखायी। कोर्ट ने तीनों जिलों के उपायुक्तों को अवैध खनन रोकने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने तीन सदस्यीय कमेटी को 26 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करने का भी निर्देश दिया है।

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आरटीआई कार्यकर्ता पंकज यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गढ़वा, पलामू और लातेहार के उपायुक्तों को निर्देश दिया कि तीनों जिलों में अवैध खनन और खनिजों का अवैध परिवहन नहीं हो। इसके साथ ही कोर्ट ने तीन सदस्यीय कमेटी को 26 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करने का भी निर्देश दिया है।

पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर उक्त जिलों में खनन की जांच करने का निर्देश दिया था। इस कमेटी में एक आईजी रैंक के अधिकारी और दो खनन विभाग के अधिकारी शामिल हैं।