लातेहार, गढ़वा और पलामू में अवैध खनन की जांच को लेकर हाई कोर्ट ने बनायी तीन सदस्यीय कमेटी
रांची : झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को पलामू, गढ़वा और लातेहार में अवैध खनन को लेकर पंकज कुमार यादव द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।

खंडपीठ ने मामले में एक आईजी रैंक के अधिकारी सहित खनन विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों की तीन सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। इन दोनों वरिष्ठ अधिकारियों को भूविज्ञान और खनन का ज्ञान होना चाहिए। गृह सचिव इन तीन सदस्यों की एक कमेटी का गठन करेंगे।
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लातेहार, गढ़वा और पलामू के डीसी इस कमेटी को जांच में सहयोग करेंगे। कमेटी तीनों जिलों में अवैध खनन की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई चार हफ्ते बाद तय की है।
कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि झारखंड में खनन राजस्व का मुख्य स्रोत है, फिर भी यहां अवैध खनन हो रहा है। इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है।
अवैध खनन जांच कमेटी