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झारखंड में शिक्षकों के तबादले को लेकर सरकार ने जारी की नई एसओपी, समय सीमा तय

रांची : झारखंड के सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के तबादले को लेकर नई एसओपी जारी की गई है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा सुनील कुमार ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि स्थानांतरण नीति के तहत सभी संबंधित प्रक्रियाओं को इसके तहत निर्धारित तिथियों तक पूरा करें।

संशोधित स्थानांतरण नीति के अनुसार पोर्टल के माध्यम से पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके तहत सभी स्कूलों की जिला स्तरीय स्थापना समिति की बैठक के बाद 31 अगस्त तक जोन के आधार पर स्कूलों को अधिसूचित किया जाएगा।

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इस तिथि तक अधिसूचित विद्यालयों के कार्यरत, स्वीकृत, रिक्त पदों एवं शिक्षक छात्र अनुपात का विवरण प्रकाशित किया जायेगा। साथ ही सभी वर्ग के कार्यरत एवं पदस्थापित प्राचार्यों एवं सहायक शिक्षकों की विद्यालयवार एवं अंचलवार सूची का प्रकाशन किया जायेगा।

आवश्यकता से अधिक शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु संवर्गवार चयन एवं उनकी प्राथमिकता सूची का प्रकाशन 5 सितम्बर तक किया जायेगा। जोन एक, दो व तीन से चिन्हित कई वर्षों से पदस्थापित शिक्षकों के प्रशासनिक तबादले की अंकतालिका तैयार कर प्रकाशन 5 अक्टूबर तक किया जायेगा।

नवंबर-दिसंबर माह तक अत्यधिक चिन्हित शिक्षकों का स्थानान्तरण एवं प्रशासनिक स्थानान्तरण हेतु सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अधिकतम 20 प्रतिशत शिक्षकों का तबादला जोन चार व पांच में किया जायेगा।

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वे शिक्षक जिन्होंने किसी विद्यालय में लगातार पांच वर्ष सेवा की है, वे अगले वर्ष फरवरी माह में सामान्य स्थानान्तरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसी प्रकार सभी संवर्ग के असाध्य रोगी, निःशक्तजन, महिला शिक्षक एवं अन्य गम्भीर परिस्थितियों में पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु आवेदनकर्ता अगले वर्ष फरवरी माह में अपने स्थानान्तरण अथवा अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु आवेदन कर सकेंगे।

अगले साल अप्रैल से जून-जुलाई तक ट्रांसफर संबंधी अन्य प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। इसकी समय सीमा भी तय कर दी गई है। इस तरह अगले वर्ष जून-जुलाई माह तक शिक्षकों का सामान्य स्थानांतरण हो जाएगा।