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बड़ी खबर नोटबंदी: 2000 रुपये के नोट वापस लेने का फैसला, RBI ने 30 सितंबर तक बैंक में जमा करने को कहा

नयी दिल्ली : 2000 रुपये के सबसे बड़ी करेंसी पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक, 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जायेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये के नोट जारी करना बंद करने की सलाह दी है। रिजर्व बैंक ने यह फैसला ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत लिया है। 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये के नोट बैंक में जमा कराये जा सकेंगे।

रिजर्व बैंक के मुताबिक, 23 मई, 2023 से किसी भी बैंक में एक बार में 2000 रुपये के नोटों को अन्य मूल्यवर्ग के नोटों से बदला जा सकेगा। नोट बदलने की सीमा 20,000 रुपये है।

साल 2016 में रिजर्व बैंक की नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये का नोट जारी किया था। पिछले कुछ महीनों से 2000 रुपये के नोट बाजार में कम नजर आ रहे थे। लोगों का कहना था कि एटीएम से 2000 रुपये के नोट भी नहीं निकल रहे हैं। इस संबंध में सरकार ने संसद में भी जानकारी दी थी।