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IPL मामले में कोर्ट ने कांग्रेस विधायक ममता देवी समेत 13 दोषियों को सुनायी पांच साल की सजा

हजारीबाग : रामगढ़ के इनलैंड पावर फायरिंग (आईपीएल) मामले में कांग्रेस विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों को पांच-पांच साल की सजा सुनायी गयी है। हजारीबाग सिविल कोर्ट स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया। साथ ही 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।

मालूम हो कि गोलीकांड में विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। इसी के तहत मंगलवार को कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

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हजारीबाग सिविल कोर्ट के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज कुमार पवन ने मंगलवार दोपहर 3 बजकर 40 मिनट पर फैसला सुनाया है। न्यायाधीश ने रजरप्पा थाना कांड संख्या-79-2016 के तहत 13 आरोपियों को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं में सजा व जुर्माना निर्धारित किया है।

विधायक ममता देवी को धारा 148 व 332 के तहत दो साल सश्रम कारावास, जबकि धारा 333 व 307 के तहत पांच साल कैद व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। कोर्ट ने राजीव जायसवाल को आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दोषी मानते हुए तीन साल दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 13 आरोपियों की सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की सजा बढ़ायी जायेगी।

मंगलवार को सजा सुनाए जाने के समय जज कुमार पवन की अदालत में व्यवहार न्यायालय एमपी-एमएलए कोर्ट में सभी दोषी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये शामिल हुए। 8 दिसंबर 2022 को दोषी ठहराये जाने के बाद सभी 13 दोषियों को अदालत ने जेपी सेंट्रल जेल, हजारीबाग भेज दिया था। 13 दोषियों में ममता देवी के अलावा राजीव जायसवाल, लाल बहादुर महतो, बासुदेव प्रसाद, मनोज पुझार, सुभाष महतो, बालेश्वर भगत, कुंवर महतो, दिलदार अंसारी, अभिषेक सोनी, आदिल इनामी, यदु महतो, ममता देवी, कौलेश्वर महतो शामिल हैं। जो सजा सुनाने के समय जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये मौजूद थे।

29 अगस्त 2016 को रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड स्थित आईपीएल फैक्ट्री में श्रमिकों के शोषण, रैयतों के भूमि अधिग्रहण व अन्य समस्याओं को लेकर आंदोलन हुआ था। नागरिक चेतना मंच गोला के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में लोग इनलैंड पावर लिमिटेड (आईपीएल) फैक्ट्री के मेन गेट के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आंदोलन के हिंसक हो जाने पर पुलिस ने 47 राउंड फायरिंग की जिसके बाद कानून व्यवस्था सामान्य हुई। इस गोलीबारी में दो प्रदर्शनकारी मारे गये और आठ घायल हो गये। इस मामले को लेकर गोला बीडीओ दिनेश कुमार सुरीन ने रजरप्पा थाने में धारा 79-2016 के तहत मामला दर्ज कराया था। इसमें 50 नामजद और 400 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था। तत्कालीन रजरप्पा थाना प्रभारी अतिन कुमार व एसआई जवाहर लाल गुप्ता ने पूरे मामले की जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी थी।