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लातेहार: निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर ठेकेदार को भुगतान करना पड़ा दोगुना मजदूरी, महिला डिग्री कॉलेज के निर्माण में लगे थे मजदूर

लातेहार : श्रम अधीक्षक के निर्देश के बावजूद महिला डिग्री कॉलेज के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को ठेकेदार द्वारा बकाया मजदूरी का भुगतान नहीं करने का खामियाजा आज भुगतना पड़ा। सहायक श्रमायुक्त के यहां मामला पहुंचने पर संबंधित ठेकेदार को दोगुना मजदूरी का भुगतान करना पड़ा है।

इस संबंध में श्रम अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला डिग्री कॉलेज, धर्मपुर, लातेहार में निर्माण कार्य में कार्यरत सीताराम पासवान एवं अन्य 20 मजदूरों के द्वारा संवेदक राज कन्शट्रक्शन के विरुद्ध 73,100 / – (तिहतर हजार एक सौ ) रूपया बकाया भुगतान कराने के लिए श्रम अधीक्षक कार्यालय में आवेदन दिया गया था।

जिस पर श्रम अधीक्षक द्वारा जांच के बाद ठेकेदार को उक्त मजदूरों का बकाया अविलंब भुगतान करने का निर्देश दिया गया। ठेकेदार द्वारा उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने पर पलामू में सहायक श्रम आयुक्त सह प्राधिकार मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 के तहत दावा वाद दायर किया गया था।

उक्त मामले में शिकायत को सही पाते हुए सहायक श्रमायुक्त ने ठेकेदार को मुआवजे की राशि का दो गुना सहित कुल 2,42,421.00 रुपये (दो लाख बयालीस हजार चार सौ इक्कीस) भुगतान करने का आदेश पारित किया गया। .

उक्त आदेश के आलोक में संवेदक प्रतिनिधि राजेश कुमार पाण्डेय द्वारा आज श्रम अधीक्षक का कार्यालय में कुल 21 मजदूरों में से उपस्थित 15 मजदूरों के बीच कुल 1,74,396.00 (एक लाख चौहतर हजार तीन सौ छियानब्बे) रुपये का भुगतान किया गया तथा शेष बचे 06 मजदूरों को संवेदक द्वारा अगले तिथि पर भुगतान कर दिया जाएगा।


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