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दिल्ली हाईकोर्ट से शिबू सोरेन को बड़ी राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकपाल की कार्यवाही पर रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो और राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन के खिलाफ शुरू की गई लोकपाल कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

लोकपाल ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर कार्यवाही शुरू की थी। लोकपाल की कार्यवाही के खिलाफ शिबू सोरेन ने याचिका दायर की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी।

आपको बता दें कि झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर लोकपाल ने कार्यवाही शुरू की। लोकपाल में 5 अगस्त 2020 को झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ कथित तौर पर अवैध तरीके से आय से अधिक संपत्ति हासिल करने के लिए शिकायत दर्ज की गई थी।

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सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत में कहा गया है कि शिबू सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों ने कोयला मंत्री पद पर रहते हुए अपार संपत्ति अर्जित की थी। यह संपत्ति झारखंड समेत देश के अन्य राज्यों में है। करीब तीन दर्जन अचल संपत्तियों की सूची लोकपाल को सौंपी गई।

भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि शिबू सोरेन के परिवार ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर कई व्यावसायिक और आवासीय संपत्तियां हासिल की हैं। शिबू सोरेन पर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में शिबू सोरेन को बड़ी राहत देते हुए लोकपाल की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी।